बुरे फंसेः जैकी श्रॉफ और गोविंदा का तेल नहीं कर पाया दर्द दूर, उपभोक्ता की गुहार पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
उपभोक्ता अदालत में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों अभिनेताओं द्वारा प्रचार में किये गए दावे के अनुसार तेल 15 दिनों में दर्द से राहत नहीं दिलाता। जबकि, दोनों का दावा है कि यह तेल 15 दिनों के भीतर दर्द से राहत पहुंचाता है।
फिल्म अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ को 15 दिनों में दर्द दूर करने का दावा करने वाले तेल का विज्ञापन करना मंहगा पड़ा है। दरअसल एक उपभोक्ता की शिकायत पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फनगर की उपभोक्ता अदालत ने तेल कंपनी के साथ ही उसका प्रचार करने वाले गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने अभिनेताओं समेत तेल निर्माता कंपनी और उसकी बिक्री करने वाले टेलमार्ट शॉपिंग नेटवर्क कंपनी पर 20,000 रुपये का जु्र्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कंपनी को मामले में तमाम कानूनी खर्च के साथ तेल की कीमत 3,600 रुपये भी 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ उपभोक्ता को वापस करने को कहा है।
उपभोक्ता अदालत ने वकील अभिनव अग्रवाल द्वारा हर्बल तेल कंपनी और उसका प्रचार करने वाले अभिनेता गोविंदा और जैकी श्रॉफ के खिलाफ 5 साल पहले दायर एक मुकदमे में ये फैसला दिया है। दरअसल जुलाई 2012 में मुजफ्फरनगर के रहने वाले अभिनव अग्रवाल ने अखबार में एक विज्ञापन देखकर अपने 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल के लिए दर्द निवारक तेल का ऑर्डर किया था, जिसकी कीमत 3,600 रुपये थी।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विज्ञापन में दावा किया गया था कि अगर तेल से 15 दिनों के अंदर राहत नहीं मिले तो पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता अभिनव अग्रवाल का कहना है कि लगातार तेल लगाने के बाद भी उनके पिता को कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद जब उन्होंने मध्य प्रदेश में कंपनी के अदिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने प्रॉडक्ट को वापस भेजने के लिए कहा, जिससे रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन प्रोडक्ट वापस भेजने के बावजूद कंपनी ने अग्रवाल को पैसे वापस नहीं किए और जब उन्होंने इसके लिए कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें परेशान होना पड़ा।
उपभोक्ता अदालत में दर्ज शिकायत में अभिनव अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े अभिनेताओं द्वारा प्रचार में किये गए दावे को देखते हुए यह तेल खरीदा था। लेकिन, एक फर्जीवाड़े की तरह यह झूठा साबित हुआ। उपभोक्ता अदालत ने शिकायत को सही पाते हुए तेल निर्माता कंपनी, प्रचारक गोविंदा और जैकी श्रॉफ और तेल को बेचने वाले टेलमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिडेट और मैक्स कम्यूनिकेशन को आदेश दिया है कि वे जुर्माने के तौर पर पीड़ित को 20000 रुपये दें। इसके साथ ही अदालत ने तंल कंपनी को पीड़ित के इस मामले में तमाम कानूनी खर्च के साथ 3,600 रुपये की रकम भी 9 प्रतिशत के ब्याज के साथ वापस करने को कहा है।
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