दिल्ली में आज से ऑड-ईवन स्कीम लागू, नियम तोड़ने पर लगेगा 4 हजार रुपये का जुर्माना, बचने के लिए स्कीम को समझें

दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑड-ईवन स्कीम पर कहा कि उत्तर भारत धुंए से घिर गया है। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अगले 10 दिनों के लिए इस योजना का पालन करते हैं तो इससे कुछ राहत मिलेगी। यह सभी के लाभ के लिए है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरना स्तर पर पहुंच गया है। इस बीच आज से शहर में ऑड-ईवन स्कीम लागू हो गया है। जहरीली हो चुकी हवा के विषैले प्रभाव को कम करने के लिए इसे लागू किया गया है। शहर में आज ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। नियम तोड़ने पर 4000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ऑड-ईवन स्कीम 15 नवंबर तक दिल्ली में लागू रहेगा।

ऑड-ईवन फॉर्मूले को समझिए:

अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ईवन है यानी कि वहां 2,4,6,8,0 लिखा है तो आप अपनी कार को 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को शहर में चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड यानी बिषम संख्या है, यानी कि 1,3,5,7,9 है तो आप 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को दिल्ली की सड़कों पर चला सकते हैं। आज आज 4 नंवबर है और अगर आपके पास मौजूद कार का नंबर 2,4,6,8,0 तो आप सड़कों पर अपनी कार चला सकते हैं।


दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑड-ईवन स्कीम पर कहा, “उत्तर भारत धुंए से घिर गया है। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अगले 10 दिनों के लिए इस योजना का पालन करते हैं तो इससे कुछ राहत मिलेगी। यह सभी के लाभ के लिए है।”

इस बीच प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर के लोगों को कोई राहत नहीं है। दिल्ली-एनसीआर के हालात तो बेहद खराब हैं। यहां प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार करते हुए 3 गुना आगे बढ़ गया है। सोमवार सुबह एक बार फिर दिल्ली धुंध की चादर ओढ़े हुए नजर आई।

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Published: 04 Nov 2019, 9:46 AM