अब दिल्ली के जिमखाना क्लब में हुई बीजेपी की एंट्री, केंद्र ने 2 नेताओं को निदेशक के रूप में नामित किया
जिमखाना क्लब में नामित अन्य सदस्यों में पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव अजय साहनी, सशस्त्र सीमा (एसएसबी) के पूर्व महानिदेशक बाल कुमार राजेश चंद्र, पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी आशीष वर्मा और पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख मलय कुमार सिन्हा शामिल हैं।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के बाद, केंद्र ने जिमखाना क्लब के प्रबंधन के लिए इसकी सामान्य समिति में निदेशक के रूप में दो बीजेपी नेताओं सहित छह लोगों को नामित किया है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली और दिल्ली बीजेपी के महासचिव कुलजीत सिंह चहल को दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति में निदेशक के रूप में नामित किया है।
अन्य सदस्यों में पूर्व इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव अजय साहनी, सशस्त्र सीमा (एसएसबी) के पूर्व महानिदेशक बाल कुमार राजेश चंद्र, पूर्व भारतीय राजस्व अधिकारी आशीष वर्मा और पूर्व खुफिया ब्यूरो प्रमुख मलय कुमार सिन्हा शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिमखाना क्लब की सामान्य समिति के निदेशक के रूप में अलग-अलग क्षेत्रों में अनुभव के लोगों को मनोनीत किया जा रहा है। साथ ही नवनियुक्त निदेशकों ने जिमखाना क्लब के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है।
पिछले हफ्ते, एनसीएलटी ने सरकार को प्रबंधन के लिए दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति (जीसी) में निदेशक के रूप में 15 व्यक्तियों को नामित करने की अनुमति दी थी। अध्यक्ष, न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और सदस्य नरेंद्र कुमार भोला ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के तहत केंद्र द्वारा एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्लब के मामलों को जनहित के प्रतिकूल संचालित किया जा रहा था।
याचिका को अनुमति देते हुए ट्रिब्युनल ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी (दिल्ली जिमखाना क्लब) की सामान्य समिति में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले 15 व्यक्तियों को नामित करने और कंपनी के मामलों के अनुसार प्रबंधन करने की इजाजत है।
ट्रिब्यूनल ने अपने 149 पन्नों के आदेश में कहा कि निदेशकों को तीन महीने में एक बार या जब भी आवश्यकता हो, एक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
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