अब अतीक अहमद को सताने लगा फर्जी एनकाउंटर का डर, सुप्रीम कोर्ट से जेल नहीं बदलने की लगाई गुहार
याचिका में कहा गया है सीएम के बयान से कुछ अधिकारियों की कुटिल योजना को बल मिला है। वे जेल से अदालत के बीच याचिकाकर्ता और उसके भाई को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। पिछले तीन साल में यूपी पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद फिर सुर्खियों में आए माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने खुद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अतीक अहम ने स्थानांतरित नहीं करने की गुहार लगाते हुए फेक एनकाउंटर में अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है।
अतीक अहमद ने एक दलील में कहा कि कुछ स्थानीय नेताओं ने मृतक उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ एक मामले में शिकायतकर्ता है, जिसमें छह साल पहले उसका साक्ष्य दर्ज किया गया था। गवाहों में से एक उमेश पाल की 25 फरवरी को प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी, जिसमें अहमद की पत्नी, चारों बेटों और भाई को 'मात्र संदेह' के आरोप में फंसाया गया है।
याचिका में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता का उमेश पाल को मारने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सुनवाई अगले महीने समाप्त होने जा रही है और अदालत दलीलें पूरी होने के बाद मामले का फैसला करेगी। अहमद ने कहा कि वह लगातार पांच बार विधायक और एक बार निर्वाचित सांसद थे और यूपी सरकार में कुछ नेता उनकी पत्नी के बीएसपी में शामिल होने और मेयर के चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार के रूप में उनका नाम स्वीकार नहीं कर सकते।
याचिका में कहा गया है कि उमेश पाल की हत्या के बाद विपक्ष ने आग में घी डाला, जिसने सीएम योगी आदित्यनाथ को यह कहने के लिए उकसाया कि वह माफिया (मुझे) को मिट्टी में मिला दूंगा' को खत्म कर देंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान से कुछ पुलिस अधिकारियों की कुटिल योजना को बल मिला है जो याचिकाकर्ता के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के हाथों में खेल रहे हैं। वे जेल से अदालत के बीच पारगमन में याचिकाकर्ता और उसके भाई को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। पिछले तीन साल में यूपी पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं।
याचिकाकर्ता ने अपने जीवन की रक्षा के लिए निर्देश मांगा और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पुलिस हिरासत/रिमांड/पूछताछ के दौरान किसी भी तरह से उसे कोई शारीरिक या शारीरिक चोट या नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। इलाहाबाद (पश्चिम) निर्वाचन क्षेत्र के तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अहमद और उनके भाई सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। वे इसी मामले में अभी जेल में हैं।
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