सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केस दर्ज करने से पहले जांच जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस अधिनियम के तहत केस दर्ज करने से पहले अब डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच करेगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत होने वाली तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की एक याचिका पर अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम का गलत इस्तेमाल हो रहा है।

कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच करने के भी आदेश दिए हैं। इस अधिनियम के तहत केस दर्ज करने से पहले अब डीएसपी स्तर का पुलिस अधिकारी पूरे मामले की प्रारंभिक जांच करेगा। अब सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी से पहले उसके उच्चाधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 20 Mar 2018, 2:32 PM