NIA ने की जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग के आरोपियों की 3 संपत्तियां कुर्क, कोर्ट के आदेश के बाद की कार्रवाई
एनआईए ने 2017 में एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था और श्रीनगर शहर के बघाट इलाके में स्थित उसके घर को एजेंसी ने इस साल 31 मई को कुर्क कर लिया था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक आतंकी फंडिंग के आरोपी की तीन संपत्ति कुर्क की। एनआईए के सूत्रों ने कहा कि अदालती आदेश मिलने के बाद एजेंसी के अधिकारियों ने कुपवाड़ा जिले की हंदवाड़ा तहसील के बागतपोरा इलाके में आतंकी फंडिंग के आरोपी जहूर अहमद वटाली की तीन संपत्तियों को कुर्क कर लिया।
वही सूत्रों ने बताया कि इन संपत्तियों पर लगे नोटिस बोर्ड के माध्यम से आम जनता को इन संपत्तियों की कुर्की के बारे में सूचित किया गया है। बता दें, वटाली को एनआईए ने 2017 में एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था और श्रीनगर शहर के बघाट इलाके में स्थित उसके घर को एजेंसी ने इस साल 31 मई को कुर्क कर लिया था।
कुर्की की सूचना के अनुसार, "सर्वेक्षण संख्या.. 457 मि., (ii) 8.6 मरलाओं के तहत सर्वेक्षण संख्या.. 457 मि., (ii) 8.6 मरलाओं के अंतर्गत सर्वेक्षण संख्या. सर्वेक्षण संख्या 991/453 मिनट के तहत 458 मिनट और (iii) 01 कनाल और 10.3 मरला गांव बघाटपोरा, हंदवाड़ा, जिला कुपवाड़ा (जम्मू-कश्मीर) में आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली पुत्र स्वर्गीय गुलाम नबी के नाम पर शाह वटाली, जोड़ें: वटाली हाउस, भगत निकट गुरुद्वारा, श्रीनगर, पीएंडके), और स्थायी पता: ग्राम कछवारी, हंदवाड़ा, जिला कुपवाड़ा, आरसी-10/2017/एनआईए/ में 31 मई 2023 के न्यायालय आदेश के तहत संलग्न किया गया है।
इससे पहले मई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली की याचिका को 3 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया था, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच की जा रही एक आतंकी वित्तपोषण मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती दी गई थी।
पिछले साल मई में एनआईए कोर्ट (ट्रायल कोर्ट) ने आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत वटाली और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा महराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद सहित कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल रशीद शेख और नवल किशोर कपूर।
एनआईए के अनुसार, जहूर अहमद शाह वटाली अन्य लोगों के साथ धन उगाहने वाले और वित्तीय वाहक थे।
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