तीन तलाक पर अंकुश का कारगर हथियार बना नया ‘निकाहनामा’, पीएम मोदी से पूरे देश में लागू करने की अपील
आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं को धोखे से बचाने के लिए शरई निकाहनामा तैयार किया गया है। इस निकाहनामे की खासियत से पीएम मोदी काफी प्रभावित हुए थे। इसे पूरे देश में लागू कराने की गुजारिश की गई है।
एक झटके में तीन तलाक कहने पर भले ही कानून बनाकर रोक लगा दी गई हो। फिर भी इसके मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसे देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ी पहल करते हुए ‘निकाहनामा’ से शादी करने की शुरूआत कर दी है। मुस्लिम समाज में तीन तलाक और दहेज की कुरीति को खत्म करने के लिए यह निकाहनामा कारगर हथियार बन रहा है।
आल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने विशेष बातचीत में बताया कि, "मुस्लिम महिलाओं को धोखे से बचाने के लिए शरई निकाहनामा तैयार किया गया है। इसको पूरे देश में लागू कराने के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर गुजारिश भी कर चुके हैं। इस निकाहनामे की विशेषताओं को जानने के बाद प्रधानमंत्री इससे काफी प्रभावित भी हुए थे।"
उन्होंने बताया कि, "निकाहनामे का मूल तत्व है, दोनों पक्षों को बराबर का हक मिले। वर और वधु पक्ष का फोटो सहित पूरा पता इस निकाहनामे में दर्ज किया जाएगा। वर और वधु का आधार कार्ड निकाहनामे से जोड़ा जाएगा, जिससे आधुनिक विवाह की आड़ में किए जाने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। निकाहनामा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में है।"
शाइस्ता अंबर कहती हैं कि तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में इस निकाहनामा की सलाह को शामिल किया गया है। उन्होंने इस निकाहनामे की जरूरत बताते हुए कहा कि फर्जी शादी करके लोग विदेश भाग जाते हैं। ऐसे में अगर यह निकाहनामा होगा, तो इसमें पासपोर्ट को जब्त करने का प्रावधान है। इसे आधारकार्ड से जोड़ा गया है। निकाह करने वालों का सबूत काजी के पास होगा। शौहर के पास भी होगा। सभी की फोटो होगी। इसका एक पंजीकरण मैरिज ब्यूरो में भी होता है। इसमें तीन से चार कॉपी होती है, जो दुल्हा-दुल्हन और काजी के पास होती है।
शाइस्ता अंबर कहती हैं, "लड़की अपनी शर्तों पर निकाह कर सकती है। निकाहनामा लगाने के लिए पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी या केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। यह निकाहनामा पूरी तरह भारतीय संविधान और इस्लाम के अनरूप बनाया गया है। इस पर अमल कराने के लिए शौहर और बीवी की काउंसिलिंग करनी पड़ती है।"
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