मुजफ्फरपुर कांड: पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने किया सरेंडर, छिपते-छिपाते बुर्के में पहुंचीं बेगूसराय कोर्ट

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की आरोपी और बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही थीं। पुलिस को कई महीने से उनकी तलाश थी।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में फरार चल रहीं बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने बेगूसराय कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। खबरों के मुताबिक, मंजू वर्मा बुर्का पहनकर सरेंडर करने पहुंची थीं। वे काफी दिनों से फरार चल रही थीं। सुप्रीम कोर्ट की लगातार फटकार और बेगूसराय के मंझौल कोर्ट की तरफ से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की संपत्ति जब्त करने के आदेश के बाद 17 नवंबर को पुलिस ने बेगूसराय स्थित उनके घर के बाहर संपत्ति जब्त करने से जुड़ा नोटिस चस्पा किया था और उनकी संपत्ती को जब्त भी किया था। ऐसे में बढ़ते दबाव के बीच मंगलवार को मंजू वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

एडीजी मुख्याल एसके सिंघल ने बताया कि मंजू वर्मा ने पुलिस की दबिश के चलते सरेंडर किया है। हम लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे थे। बिहार के अलावा हैदराबाद, दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी की गई थी। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया था। एडीजी के मुताबिक उनकी चल संपत्ति को जहां कुर्क किया गया था और वहीं मंगलवार को पुलिस उनके बैंक खातों को फ्रीज करने वाली थी।

इस मामले में कोर्ट काफी पहले मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर चुकी है। बिहार पुलिस द्वारा मंत्री को गिरफ्तार न किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई थी। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा था, “बहुत खूब। कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार हैं, बहुत खूब। यह कैसे हुआ कि मंत्री फरार है और किसी को नहीं पता कि वह कहां है।” सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था, “हम आश्चर्यचकित हैं कि एक महीने से भी अधिक समय हो गया और पुलिस पूर्व मंत्री के बारे में पता नहीं लगा पाई। हम पुलिस को यह बताना चाहते हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कैसे पता नहीं चल पाया है।”

बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का नाम आया था। इसके बाद सीबीआई ने पूर्व मंत्री के चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र में स्थित उनके घर पर 17 सितंबर को छापेमारी की थी। इसमें सीबीआई टीम ने उनके आवास से 50 कारतूस बरामद की थी। इस मामले में चेरियाबरियारपुर थाने में सीबीआई के अधिकारी ने पूर्व मंत्री और उनके पति के खिलाफ आर्म्स एक्ट में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

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