मुजफ्फरपुर कांड: 11 लड़कियों की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- दो हफ्ते में जांच पूरी करे सीबीआई
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो 11 लड़कियों की हत्या मामले में स्टेटस रिपोर्ट 3 जून तक दायर करे। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो हत्या मामले की जांच 2 हफ्ते में पूरा करे।
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दो सप्ताह के अंदर 11 लड़कियों की कथित हत्या की पूरी जांच करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 जून तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि 11 लडकियां गायब हैं जिनकी हत्या का संदेह है। अब मामले की सुनवाई तीन जून को होगी।
सीबीआई ने शुक्रवार को कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा था कि आरोपियों में से एक शख्स गुड्डु पटेल ने बताया था कि लड़कियों के शव को शेल्टर होम में ही दफनाया गया है। जब आरोपी द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई की गई तो हड्डियों का बंडल बरामद किया गया। सीबीआई ने बताया था कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आए थे, जिनकी ब्रजेश ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी।
वहीं इस मामले को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला था। इतना ही नहीं इस मामले को लेकर राज्यपाल से बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा था, “हम राज्यपाल से अनुरोध करते है कि मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड में नीतीश सरकार की पूर्ण संलिप्तता पाए जाने के बाद इस अनैतिक और व्यभिचारी नीतियों और दुराचारी मंत्रियों से युक्त सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे तभी बिहार की माताएं और बहन-बेटी सुरक्षित रह सकेंगी।”
उन्होंने आगे कहा था कि नीतीश कुमार में अगर शर्म बची है तो उन्हें मुजफ्फरपुर बालिका आवास गृह कांड में माफी मांगनी चाहिए।
बता दें कि यह मामला मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 लड़कियों से दुष्कर्म करने से जुड़ा है। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की बिहार के समाज कल्याण विभाग को भेजी गई एक ऑडिट रिपोर्ट में लड़कियों से रेप करने का खुलासा हुआ था। यह शेल्टर होम बृजेश ठाकुर चलाता था, जो पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू के पति चंद्रशेखर का दोस्त है। पिछले साल 31 मई को ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
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