राणा दंपति को 12 दिन जेल में रहने के बाद मुंबई कोर्ट ने इन तीन शर्तों पर दी जमानत, कहा- दोबारा ऐसी हरकत हुई तो...

राणा जोड़ी को 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ठाकरे के निजी घर के बाहर 'हनुमान चालीसा' का जाप करने की उनकी योजना के लिए राजद्रोह, सार्वजनिक शांति भंग करने, उकसाने वाले बयान देने और अन्य धाराओं सहित कई आरोप लगाए गए थे।

फाइल फोटो : Getty Images
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नवजीवन डेस्क

मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अमरावती निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को सशर्त जमानत दे दी। दोनों को 'हनुमान चालीसा' का पाठ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान करने के बाद दंपति को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। अब जल्द ही राणा दंपती जेल से बाहर आ सकते हैं। आज सुबह ही नवनीत राणा की जेल में तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

कोर्ट ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति इस मुद्दे पर न ही प्रेसवार्ता करेंगे और न ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।

इसके अलावा सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को राणा दंपती को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपती को जांच में सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। उनके वकील रिजवान मर्चेंट के अनुसार, दोनों को 50,000-50,000 निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

आपको बता दें, राणा जोड़ी को 23 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। ठाकरे के निजी घर के बाहर 'हनुमान चालीसा' का जाप करने की उनकी योजना के लिए राजद्रोह, सार्वजनिक शांति भंग करने, उकसाने वाले बयान देने और अन्य धाराओं सहित कई आरोप लगाए गए थे। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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