मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन की मिली राहत, जमानत 6 नवंबर तक बढ़ाई

मई में जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी।

फोटो: IANS
फोटो: IANS
user

नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर के अपने आदेश में सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर को अगली सुनवाई तक बढ़ा दी थी।

मई में जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी।

मामले को 6 नवंबर 2023 को अपराह्न 03:00 बजे न्यायमूर्ति एएस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 नवंबर, 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के समक्ष कहा था कि जैन के साथ हिरासत में भी ट्रीटेड किया जा सकता है। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने चिकित्सा आधार पर जैन को दी गई जमानत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी।

आप नेता ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

अप्रैल में, दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia