महबूबा मुफ्ती को सरकारी आवास खाली करने का आदेश, उमर अब्दुल्ला से भी खाली कराया जा चुका है बंगला
केंद्र ने 2020 में राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा देने वाले कानून में बदलाव कर दिया था, जिसके बाद सबसे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को पिछले साल गुप्कर रोड स्थित उनके सरकारी आवास से बेदखल कर दिया गया था।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को शुक्रवार को अधिकारियों ने श्रीनगर के उच्च सुरक्षा वाले गुप्कर रोड पर मिले सरकारी आवास को खाली करने का आदेश दिया है। इससे पहले राज्य के एक और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी सरकारी आवास खाली कराया जा चुका है।
जम्मू-कश्मीर सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के संपदा विभाग ने महबूबा मुफ्ती को नोटिस देकर गुप्कर रोड पर स्थित फेयर व्यू आवास को जल्द से जल्द खाली करने को कहा है। फेयर व्यू महमूबा मुफ्ती और उनके पिता मुफ्ती मुहम्मद सईद का सरकारी निवास था, जब वे मुख्यमंत्री थे।
गौरतलब है कि साल 2020 में केंद्र सरकार ने राज्य में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा की अनुमति देने वाले कानून में बदलाव कर दिया था। जिसके बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी पिछले साल गुप्कर रोड स्थित उनके सरकारी आवास से बेदखल कर दिया गया था।
हालांकि, सूत्रों ने बताया कि महबूबा मुफ्ती को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक आवास की पेशकश की गई है। लेकिन अब यह मुफ्ती पर निर्भर करेगा कि वह सरकार की ओर से पेशकश किए गए आवास की सुविधा लेती हैं या अपने निजी आवास में रहना पसंद करती हैं।
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