दो घंटे तक मकानों-दुकानों को ध्वस्त करने के बाद आखिर रुके MCD के बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जहांगीरपुरी में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई रुक गई। चीफ जस्टिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने के निर्देश को तुरंत लागू करने का आदेश दिया और मामले को कल सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

फोटोः विपिन
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नवजीवन डेस्क

राजधानी दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली नगर निगम द्वारा दो घंटे तक कई मकानों-दुकानों को ध्वस्त करने के बाद आखिरकार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अब रोक दिया गया है। एमसीडी ने कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने का आदेश मिलने के बाद अपने बुलडोजर को रोका है।

हालांकि इससे पहले करीब दो घंटे में तंबाकू की दुकान, एक कबाड़ विक्रेता की दुकान, एक जूस कॉर्नर और एक मस्जिद के गेट को तोड़ा गया है। इस कार्रवाई के लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। क्योंकि मस्जिद के गेट को तो तोड़ दिया गया, लेकिन बगल में मंदिर के अतिक्रमण को वैसे ही छोड़ दिया गया।


वहां मौजूद 28 साल के सुशील ने पूछा, 'दंगों से अतिक्रमण हटाने का क्या संबंध है?' वहीं नजमा नाम की एक अन्य महिला ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफा है। हालांकि, एमसीडी और पुलिस का कहना है कि जिन दुकानों को तोड़ा गया, वे दोनों समुदायों की थीं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जहांगीरपुरी में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसका आदेश तुरंत लागू किया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने का निर्देश दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

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