मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की प्रज्ञा को हर हफ्ते कोर्ट में लगानी पड़ेगी हाजिरी, अदालत का आदेश
मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत पर बाहर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत इस मामले में अ भी आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत ने हर हफ्ते कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
एनआईए की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को मालेगांव ब्लास्ट केस में बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हर हफ्ते कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। मालेगांव केस की सुनवाई के दौरान प्रज्ञा समेत दूसरे आरोपियों के गायब रहने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
बता दें प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों के चलते जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद बीजेपी ने प्रज्ञा को मध्य प्रदेश के भोपाल लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। हाल ही में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देश भक्त बताने वाले बयान पर प्रज्ञा ठाकुर विवादों में फंस गयी थीं, जिसके बाद बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा था कि ये उनका निजी बयान है इसका पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना हैं।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि साल 2008 में रमजान के पवित्र महीने में महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक और भीखू चौक पर सिलसिलेवार बम धमाकों में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए थे। शुरूआती जांच में यह बात सामने आई थी कि इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी।
इस मामले में 13 मई 2016 को एनआईए द्वारा जारी के गयी एक नई चार्जशीट में रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया था जबकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा, धानसिंह चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं होने की बात कही गई।
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