महाराष्ट्रः माफिया डॉन अरुण गवली को समय से पहले मिलेगी जेल से रिहाई, चुनाव से जोड़े जा रहे तार
वकील अली ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर गवली की रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिससे जेल से उसकी समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उसने 16 साल जेल में बिताए हैं।
लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नागपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे माफिया डॉन से नेता बने अरुण गुलाब गवली को समय से पहले जेल से रिहा किया जाएगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गवली की रिहाई की मांग वाली याचिका को मंजूर करते हुए सरकार को फैसला लेने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की खंडपीठ ने अरुण गवली की याचिका को स्वीकार कर लिया है। उनके वकील मीर नगमान अली ने बताया, गवली का आवेदन पहले इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सरकार की एक अधिसूचना विशेष रूप से मकोका के तहत दोषी को नीति के लाभ से बाहर रखती है। उन्होंने तर्क दिया कि 2006 की अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि एनडीपीएस, टाडा, एमपीडीए आदि कानूनों के तहत दोषी 2006 के नीतिगत लाभों के हकदार नहीं हैं।
गवली ने अपनी याचिका में कहा कि वो अब 69 साल का हो गया है और सरकार के ही एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिन कैदियों की 14 साल की सजा हो चुकी है और उम्र 65 साल को पार कर गई है, उनको रिहा किया जा सकता है। वकील अली ने कहा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर गवली की रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया, जिससे जेल से उसकी समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ हो गया। उसने 16 साल जेल में बिताए हैं।
मूल रूप से मुंबई के रहने वाले और दगड़ी चॉल के डॉन के रूप में खूंखार 69 वर्षीय अरुण गवली 2004 से 2009 तक विधायक भी रहा है। उसे 2006 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर मुकदमा चला, दोषी पाया गया और 2012 में शिव सेना नेता कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia