मध्य प्रदेश उपचुनाव: BJP प्रत्याशी इमरती देवी पर चला चुनाव आयोग का ‘डंडा’! प्रचार करने पर लगाई रोक
चुनाव आयोग ने इमरती देवी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की है। इमरती देवी पर प्रदेश में कहीं भी 1 नवंबर को एक दिन के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो में भाग लेने और मीडिया साक्षात्कार देने पर रोक लगा दी है।
चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में शिवराज सरकार में मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। आयोग ने इमरती देवी के प्रदेश में कहीं भी 1 नवंबर को एक दिन के लिए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों, रैलियों, रोड शो में भाग लेने और मीडिया साक्षात्कार देने पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में 3 नंवबर को 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश में आज से चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिली शक्तियों के तहत इमरती देवी पर कार्रवाई की गई है। कमलनाथ डबरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से इमरती देवी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। आयोग अब तक कई वरिष्ठ नेताओं को उनकी विवादित बयानबाजी को लेकर नोटिस भेज चुका है। इन नेताओं में इमरती देवी और कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नाम शामिल हैं।
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