ओमिक्रॉन रोकने के लिए लखनऊ में धारा 144, धरने-प्रदर्शन पर बैन, लेकिन पुलिस के आदेश किसी अनहोनी की आशंका वाले

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है, साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन घरों पर ईंट-पत्थर जमा करने और विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर रोक से आशंका पैदा हुई है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाी होगी।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

  • लखनऊ में धारा 144 लागू

  • मास्क पहनना अनिवार्य

  • लाउडस्पीकर पर रात 10 बजे के बाद पाबंदी

  • विधानसभा के आसपास धरने-प्रदर्शन पर रोक

  • घर की छत पर ईंट-पत्थर या ज्वलनशील पदार्थ रखने पर कार्रवाई

  • धार्मिक स्थलों में 50 से अधिक लोगों के जाने पर पाबंदी

  • बंद जगहों पर 100 लोगों के आयोजन हो सकेंगे

  • सिनेमा, रेस्त्रां, जिम आदि 50 फीसदी क्षमते से चलेंगे

  • आदेस 5 जनवरी तक लागू

कोरोना वायरस के नए रूप ओमिक्रॉन की रोकथाम के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने जो आदेश जारी किए हैं वह चौंकाने वाले हैं। पुलिस के आदेश के मुताबिक पूरे लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है जो आज से लेकर 5 जनवरी तक लागू रहेगी। इसके सात ही पुलिस ने विधानसभा के आसपास धरने-प्रदर्शन करने पर भी रोक लगा दी है। पुलिस के आदेश के मुताबिक घर की छत पर ईंट-पत्थर जमा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस के आदेश के मुताबिक शहर के रेस्त्रां, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम आदि 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। वहीं बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे.

लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष मोर्डिया के मुताबिक कोरोना की सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि खुले स्थानों में जगह के आकार के मुताबिक आयोजन होंगे, लेकिन प्रवेश द्वार कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में 50 से अधिक श्रद्धालुओं के एक बार में इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त शहर में रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सरकारी इमारतों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने पर रोक लगा दी गई है।

आदेश में कड़ी चेतावनी जारी की गई है कि सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शख्स भड़काऊ पोस्ट न करे। ऐसा करने पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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