लॉकडाउन- 2: कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट, रेल-बस और मेट्रो सेवाओं पर रोक, जानें नई गाइडलाइंस में क्या है
कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।
कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी देशव्यापी लॉकडाउन को अब 3 मई तक जारी रखने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था कि बुधवार को लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी होगी। अब गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में किसानों को राहत दी गई है। कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को भी सीमित छूट दी गई है। इस दिशानिर्देश के मुताबिक, इसके अलावा खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। सरकार ने कहा है कि किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही मुंह कवर करना अब जरूरी कर दिया गया है। थूकने पर जुर्माना भी लगेगा।
देश में सभी स्कूल-कॉलेज,सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल 3 मई तक बंद
नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण संस्थान आदि बंद रहेंगे। टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
इसके अलावा 3 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा(सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर), यात्री ट्रेनों(सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर), सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें, मेट्रो रेल सभी बंद रहेंगी।
कृषि काम जारी रहेंगे
खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।
स्वास्थ्य और बैंकिंग सर्विस चालू रहेंगी
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक:
- हेल्थ सर्विसेज जैसे अभी तक चल रही थी वैसी ही चालू रहेंगी।
- देश की सभी बैंक शाखाएं, एटीएम कार्यरत रहेंगे।
- गाइडलाइन के मुताबिक बसे-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे।
- स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।
- गाइडलाइन्स में कन्स्ट्रक्शन के प्रॉजेक्ट को सीमित छूट दी गई है।
- शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- गाइडलाइंस में बाहर थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। मास्क लगाना भी अनिवार्य है। दोनों नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
- 3 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे
- लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर इसके नियमों को तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान।
- गाइडलाइन्स के मुताबिक चारपहिया गाड़ी, जैसे कार, से चलने वालें लोगों में ड्राइवर के अलावा एक और व्यक्ति ही बैठ सकता है। इसके लिए भी अनुमति जरूरी है।
- गाइडलाइन्स के मुताबिक दोपहिया वाहनों से चलने वाले लोग अकेले ही चल पाएंगे। इसके लिए भी अनुमति जरूरी है।
- किसानों के लिए खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इसके साथ ही इसके दुकान भी खोले जाएंगे।
- कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट भी होता रहेगा।
- दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।
- मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां भी चालू रहेगी।
- मनरेगा के काम की इजाजत, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से करना होगा पालन
- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी।
- सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।
- मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी
- ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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Published: 15 Apr 2020, 10:40 AM