हरियाणा में शराब पर कोरोना सेस, 50 रुपए बोतल तक बढ़े दाम, सभी सरकारी दफ्तर खोलने का ऐलान
हरियाणा ने भी शराब को महंगा कर अपना खजाना भरने का फैसला कर लिया है। अब हरियाणा में हर बोतल पर 50 रुपए तक का सेस लगेगा। इस बीच सरकार ने आज से सभी सरकारी दफ्तर 33 फीसदी हाजिरी के साथ खोलने का भी ऐलान किया है।
हरियाणा सरकार ने भी अंतत: अर्थव्यवस्था की डगमगाती नाव को शराब पर कोरोना सेस के जरिये खजाना भर कर पार ले जाने का फैसला कर लिया। सरकार ने सभी प्रकार की शराब पर कोविड उप-कर लगा दिया है। देशी शराब पर कोविड उप-कर 5 रुपये प्रति क्वार्ट, भारत में बनी विदेशी शराब पर 20 रुपये प्रति क्वार्ट, स्ट्रॉंग बीयर पर 5 रुपये, अन्य बीयर पर 2 रुपये और आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) पर 375 मिलीलीटर से बड़े पैक पर 50 रुपये प्रति पैक होगा। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक 2020-21 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति 6 मई, 2020 से प्रभावी होगी और 19 मई, 2021 तक लागू रहेगी। इसमें शराब पर सेस लगाने पर मुहर लगा दी गई।
सरकार ने आबकारी नीति में कई संशोधन किए हैं। इसके अनुसार, एल-2, एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि 19 मई, 2021 तक रहेगी। सभी लाइसेंसधारक अपना लाइसेंस उसी लाइसेंस शुल्क पर संचालित करेंगे, जिस पर यह कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले आवंटित किए गए थे। बहरहाल, लाइसेंसों के संचालन के दौरान हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।
सभी प्रकार की शराब पर कोविड उप-कर लगाया जाएगा। बीयर समेत देशी से लेकर विदेशी शराब तक को उप-कर के दायरे में लाया गया है। प्रतिभूति एवं लाइसेंस फीस की भुगतान अनुसूची में भी संशोधन किया गया है, ताकि नकदी संकट की कठिनाई को दूर करने के लिए लाइसेंसधारकों को कुछ छूट दी जा सके।
शराब के रिटेल आउटलेट्स के संचालन का समय शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक होगा। अनुमत कक्ष की अनुमति नहीं होगी। रिटेल लाइसेंसधारक केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेल्समैन के साथ-साथ ग्राहकों को भी फेस मास्क पहनना होगा। लाइसेंसधारक को समुचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। उसे सेल्स काउंटर पर पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर उपलब्ध करवाने होंगे।
हरियाणा में खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर, ग्रुप ए और बी के सौ फीसदी अधिकारियों की हाजिरी
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बाद ठप पड़ी प्रशासनिक गतिविधियों को शुरु करने के लिए लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारी कार्यालयों को खोलने का फैसला किया और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन होगा। इसके तहत राज्य सरकार के हरियाणा और चण्डीगढ़़ में स्थित सभी कार्यालयों को ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ पुन: खोलने का निर्णय लिया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड़ एवं निगम के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को संबोधित एक पत्र में इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है।
तहसीलों में रजिस्ट्री समेत दूसरे कार्य भी शुरू
राज्य की सभी तहसीलों एवं उप-तहसीलों (कंटेनमेंट जोन को छोडक़र) में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण के कार्य को सभी कार्य दिवसों में प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक करने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में बताया कि तहसीलों और उप-तहसीलों में पंजीकृत की जाने वाली डीड्स की संख्या की सीमा निर्धारित करते हुए इसे 8-8 मिनट के अंतराल के साथ हर कार्य दिवस के लिए 45 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि तहसीलों और उप तहसीलों में भीड़ न हो और सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके। पंजीकरण करवाने वाला व्यक्ति पूर्व ऑनलाइन अनुमति लेकर ही तहसील और उप-तहसील में आएगा।
राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकरण कार्य, प्रविष्टियां, म्यूटेशन का साक्ष्यांकन, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं ओबीसी प्रमाण पत्र, आवास और अधिवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे विभिन्न प्रकार के शपथ पत्र और प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान किया जाएगा।
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