शराब घोटालाः CBI चार्जशीट में आया मनीष सिसोदिया का नाम, पत्नी की तबीयत बिगड़ी, अपोलो में भर्ती
सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में आज दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर कर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल, हैदराबाद के सीए बुचीबाबू गोरंटला और अर्जुन पांडे नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया है। सिसोदिया नाम पहली बार चार्जशीट में आया है।
दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत चार लोगों के नाम शामिल करते हुए आज पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। इसी बीच आज सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में सिसोदिया करीब दो महीने से न्यायिक हिरासत में हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, मनीष सिसोदिया की पत्नी पिछले काफी समय से बीमार हैं। उनका गंभीर बीमारी को लेकर इलाज चल रहा है। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा था कि मेरे पीछे मेरी पत्नी का ध्यान रखना। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिया था कि वह सिसोदिया की पत्नी का पूरा ध्यान रखेंगे।
हालांकि, आज एक तरफ कोर्ट से खबर आई कि सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में आज दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर कर पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल, हैदराबाद के सीए बुचीबाबू गोरंटला और अर्जुन पांडे नाम के व्यक्ति को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में पहली बार सिसोदिया का नाम लिया है, जो लगभग दो महीने से न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इससे पहले मामले में सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
इस खबर के आने के कुछ ही देर बार अचानक सिसोदिया की बीमार पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। पिछले काफी समय से बीमार चल रहीं सिसोदिया की पत्नी सीमा का मल्टिपल सेलेरिसिस का इलाज चल रहा है। पिछले दिनों सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में भी यह मामला उठा था। सिसोदिया के वकील ने कहा था कि निचली अदालत ने ‘आप’ नेता की पत्नी की चिकित्सा स्थिति पर विचार नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत नामंजूर कर दी थी।
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