चारा घोटाले के चाईबासा मामले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा हुई है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार गबन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा हुई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा लालू यादव पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फर्जी निकासी के मामले में इनके अलावा कुल 12 लोगों को भी दोषी करार दिया है।

इससे पहले लालू यादव को चारा घोटाला के दो अन्य मामलों में सजा हो चुकी है। इस मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राजद प्रमुख लालू यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वे सभी फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “ बिहार की जनता लालू यादव के साथ है और वो निर्दोष है। हम सभी फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा, “इस फैसले को लेकर आर्श्चय की कोई बात नहीं है, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अदालत से कुछ ऐसा ही फैसला आएगा। लेकिन दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी की तरफ से आया बयान अफसोसजनक है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोषी करार देने वाले जज बीजेपी या नीतीश कुमार से मिले हुए हैं?”

लालू यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार से जुड़े एक मामले में सजा पाने के बाद रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

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चाईबासा कोषागार से साल 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। अवैध निकासी को लेकर साल 1996 में कुल 76 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। थे, जिनमें लालू प्रसाद और डॉ जगन्नाथ मिश्रा के नाम भी शामिल हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है। दो आरोपियों सुशील कुमार झा और प्रमोद कुमार जायसवाल ने अपना जुर्म कबूल कर चुके है, जबकि तीन आरोपियों दीपेश चांडक, आरके दास और शैलेश प्रसाद सिंह को सरकारी गवाह बना दिया गया है।

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Published: 24 Jan 2018, 1:01 PM