चारा घोटाला मामले में लालू यादव को राहत, रांची हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा जेल 

चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 50-50 हजार के निजी मुचलके पर बेल देने का आदेश दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देवघर कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने लालू यादव को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू को पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है।

जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे। क्योंकि, चारा घोटाले के तीन मामलों में वह सजायाफ्ता हैं। ऐसे में जब तक दो अन्य मामलों में भी उनको जमानत नहीं मिलती है उनका जेल से बाहर आ पाना मुमकिन नहीं है।


बता दें कि लालू यादव ने इसी साल 13 जून को झारखंड हाई कोर्ट में देवघर कोषागार मामले में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। 5 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि लालू यादव को चारा घोटाले के दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। ऐसे में चाईबासा-दुमका मामले में लालू को जमानत नहीं मिली है। 6 जनवरी को रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की कैद और 20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

जबकि चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।


वहीं 19 मार्च को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।

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