लखीमपुर खीरी हिंसा: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा को SC से झटका, जमानत याचिका खारिज

SC ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या एक सप्ताह के अंदर आरोप तय करे।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या एक सप्ताह के अंदर आरोप तय करे। उसके बाद 12 दिसंबर को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिलेगी।

आशीष मिश्रा की ओर से याचिका में कहा गया है कि पिछले 11 महीने से जेल में हैं। किसान आंदोलन चल रहा था। किसान घेराव कर रहे थे। गोली चलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। गाडी अनियंत्रित होने का मामला है। इसमें हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच भी हो चुकी है. चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को दो हफ्ते का समय दिया  था। वहीं पीड़ित परिवारों ने जमानत का विरोध किया था।


गौरतलब है कि आशीष मिश्रा को इस मामले में पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी में मिश्रा की कार से कुचले गए किसानों के परिवार के सदस्यों ने उन्हें मिली जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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