दिल्ली का लाजपत नगर बाजार किया गया बंद, कोविड मानदंडों के उल्लंघन में बंद होने वाला राजधानी का तीसरा मार्केट
डीडीएमए ने न केवल बाजार बंद रखने का आदेश दिया, बल्कि कई दुकानदारों और बाजार संघ को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ कोविड से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।
दिल्ली का लोकप्रिय लाजपत नगर बाजार राष्ट्रीय राजधानी का तीसरा ऐसा बाजार बन गया है, जिसे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड मानदंडों का पालन नहीं करने के कारण बंद कर दिया है। रविवार को दक्षिण दिल्ली के एसडीएम द्वारा बाजार के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एसडीएम ने कपास बाजार में भारी भीड़ देखी और विक्रेताओं के साथ-साथ दुकानदार भी कोविड-19 नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
जिसके आधार पर डीडीएमए ने सोमवार से अगले आदेश तक बाजार को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। रविवार को डीडीएमए ने न केवल बाजार बंद रखने का आदेश दिया, बल्कि कई दुकानदारों और बाजार संघ को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ कोविड से बचाव के लिए निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि सभी एसओपी को एक दिन के भीतर बाजार में लागू किया जाना चाहिए और दुकानदारों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाए।
दुकानदार दिलीप रस्तोगी ने सोमवार को बताया कि लाजपत नगर मार्केट एसोसिएशन ने सभी दुकानदारों के साथ बैठक की है और डीडीएमए (एसडीएम-दक्षिणी दिल्ली द्वारा प्रतिनिधित्व) से बाजार को फिर से खोलने का अनुरोध करने का फैसला किया है। रस्तोगी ने कहा, "सिर्फ पांच से छह दुकानें कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गईं, लेकिन पूरे बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया। हमारा एसोसिएशन एसडीएम से मुलाकात करेगा और उनसे अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगा।"
इससे पहले, डीडीएमए ने पंजाबी बाग इलाके में पंजाबी बस्ती बाजार और नांगलोई में जनता बाजार को 6 जुलाई तक कोविड-उपयुक्त व्यवहार नियमों का उल्लंघन करने के कारण बंद करने का आदेश दिया था। लक्ष्मी नगर बाजार को पहले छह दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसे 2 जुलाई से फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई थी।
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