कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट सर्वे को लेकर आज सुना सकता है फैसला, बीते दिनों फैसला रखा था सुरक्षित
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते 11 जनवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते 11 जनवरी को श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि बीते 11 जनवरी को गुरुवार को जैसे ही मामले में सुनवाई शुरू हुई थी, तब मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मुद्दे पर दो आधार पर सुनवाई टालने की मांग की गई थी। इसमें से पहला आधार था कि सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की जानी है और जिस पर आज यानी 16 जनवरी को सुनवाई हो सकती है।
गौरतलब है कि इससे पहले बीते 14 दिसंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति दी थी। इस बाबत भी याचिकाकर्ताओं का दावा था कि उस मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं, जिससे पता चलता है कि वह कभी हिंदू मंदिर था। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर वाद पर सुनवाई के बाद अधिवक्ता आयुक्त के गठन की अर्जी भी तब मंजूर की थी।
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