कोरेगांव-भीमा मामला: सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज जेल से आएंगी बाहर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी जमानत

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वकील एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है, जो 2018 कोरेगांव-भीमा और एल्गर परिषद जातीय हिंसा मामले में एक आरोपी हैं।

फोटो: IANS
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आईएएनएस

बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को वकील एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है, जो 2018 कोरेगांव-भीमा और एल्गर परिषद जातीय हिंसा मामले में एक आरोपी हैं। अदालत ने निर्देश दिया है कि भारद्वाज को जमानत की शर्तो को अंतिम रूप देने के लिए अगले बुधवार को विशेष एनआईए अदालत में पेश किया जाए।

हालांकि, अदालत ने इसी मामले में आठ अन्य सह-आरोपियों के आवेदनों को खारिज कर दिया, जिनमें डॉ. पी.वरवर राव, सुधीर धवले, रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग, प्रो. शोमा सेन, महेश राउत, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंजाल्विस शामिल हैं।


बता दें कि पुणे पुलिस ने जून-अगस्त 2018 में भारत के विभिन्न हिस्सों से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बाद में जनवरी 2020 में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपने कब्जे में ले लिया था।

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