दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर जारी! 362 पर AQI, जानें कहां क्या हुआ बंद, किन चीजों पर लगी पाबंदी
दिल्ली और केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बैठकें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं।
देश की राजधानी और आस पास के इलाकों में प्रदूषण का कहर जारी है। दिल्ली में आज AQI स्तर 362 था, जो बेहद खराब है। दिल्ली और केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बैठकें कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर अब तक क्या क्या कदम उठाए गए?
दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है
दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में 100% वर्क फ्रॉम होम, निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया गया है
दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है
दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है
राजधानी में सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति होगी। बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा
दिल्ली में मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति भी होगी
दिल्ली में वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच होगी
अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा
एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में दिन में तीन बार धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा
ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया गया है
दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी
राजधानी दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर बंद तक रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट- NTPC, झज्जर; महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर; पानीपत TPS, HPGCL; नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में ही काम होगा
दिल्ली में 372 वॉटर टैंकर से छिड़काव हो रहा है, फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक कंजेन्शन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है
यूपी के गौतमबुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी 21 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद। सभी दफ्तर भी 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुलेंगे
नोएडा प्राधिकरण द्वारा BHEL के सहयोग से CSR Fund से सेक्टर-16ए फिल्म सिटी के पास उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का लोकार्पण किया गया है
हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया गया है
गुरुग्राम में केवल गैस कॉनेटिविटी वाले उद्योगों को गैस पर संचालित करने की अनुमति रहेगी, वहीं अनाधिकृत ईंधन का उद्योगों में प्रयोग वर्जित रहेगा
केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कर्मचारियों से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है
पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ ही गांवों में पराली जलाई जाती है. इसके लिए किसानों को सजा देने की जरूरत नहीं है
हालाँकि, इन तमाम निर्देशों में लॉकडाउन शामिल नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक नाबालिग निवासी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान सुझाया था, जिसने दावा किया है कि गंभीर वायु प्रदूषण उसके और अन्य बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है।
इससे पहले, सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों, विशेषकर दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण पर शासन करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी, जो पिछले सप्ताह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था और वर्तमान में गंभीर स्तर पर बना हुआ है।
शीर्ष अदालत ने राज्यों से आपात उपायों के बारे में मिलने और निर्णय लेने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लॉकडाउन का सुझाव दिया था दिल्ली सरकार ने इसके लिए इच्छा भी दिखाई थी, लेकिन कहा कि वह अदालत और केंद्र के फैसले का इंतजार करेगी मंगलवार को बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को आमंत्रित किया गया था आयोग ने 22 नवंबर से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।
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