सीपीआई नेता कन्हैया पर चलेगा देशद्रोह का केस, केजरीवाल सरकार ने पुलिस को दी मंजूरी
जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ अब देशद्रोह का केस चलेगा। देश विरोधी नारा लगाने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कन्हैया के खिलाफ केस चलाने की पुलिस को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साल 2016 में जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में घिरे पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में कन्हैया के साथ दो अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की मंजूरी केजरीवाल सरकार ने दी है। खबरों के मुताबिक कन्हैया के साथ उमर खालिद और अनिर्बान के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली है।
इस मामले में दिल्ली स्पेशल सेल को मुकदमा चलाने की मंजूरी वाली फाइल काफी समय से दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय के पास लटकी हुई थी। हालांकि आज केजरीवाल सरकार ने इसका निपटारा करते हुए केस चलाने की मंजूरी दे दी। अब आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
बता दें कि 9 फरवरी 2016 की शाम में जेएनयू परिसर में भारत विरोधी नारे लगे थे, जिसके कुछ संदिग्ध वीडियो कुछ खास न्यूज चैनलों पर चलाए गए थे। आरोप था कि ये नारे संसद भवन पर हमले का आरोपी अफजल गुरू और कश्मीर अलगाववादी नेता मकबूल बट्ट के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लगे थे। इस मामले में दक्षिणपंथी संगठनों के हंगामे के बाद दबाव में आई पुलिस ने कन्हैया समेत 3 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले में कन्हैया के खिलाफ भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने साल भर पहले आरोपत्र दाखिल किया था। कन्हैया पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई हैं। हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई में पुलिस ने बताया था कि अब तक दिल्ली सरकार से राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर अपना रुख बताने के लिए कहने का निर्देश दिया था।
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