दिल्ली आबकारी नीति: कविता ने तिहाड़ में उनसे पूछताछ की CBI की याचिका के विरोध में अदालत का रुख किया

दिल्ली की एक अदालत ने कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की सीबीआई को शुक्रवार को अनुमति दे दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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पीटीआई (भाषा)

दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता ने शनिवार को एक अदालत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की अनुमति मांगी गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की सीबीआई को शुक्रवार को अनुमति दे दी थी। कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने न्यायिक हिरासत में कविता से पूछताछ करने की अदालत से अनुमति मांगी थी कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने अदालत से कहा कि सीबीआई ने ‘‘उनकी पीठ पीछे’’ याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

उन्होंने अदालत से कहा, ‘‘मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।’’ उन्होंने अदालत से कविता का पक्ष सुनने तक आदेश को स्थगित रखने का आग्रह किया।

अदालत उनकी याचिका पर संभवत: शनिवार अपराह्न सुनवाई करेगी। कविता (46) ने अपने 16-वर्षीय बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत पर उन्हें (कविता को) रिहा करने का बृहस्पतिवार को अदालत से अनुरोध किया था।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर उस ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है, जिसने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के एवज में 100 करोड़ रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी।

कविता को पिछले मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने कविता को हैदराबाद स्थित उनके बंजारा हिल्स आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

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