कर्नाटक: टोपी पहनने पर मुस्लिम छात्र की पिटाई मामले में चला कोर्ट का डंडा, प्रिंसिपल समेत सात के खिलाफ केस दर्ज
नवीद ने अपनी याचिका में कहा था कि 18 फरवरी को जब वह सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज टेराडाला में टोपी पहनकर आए तो उनका अपमान किया गया और संस्थान में प्रवेश करने से रोका गया। उसने अदालत में कहा कि वह प्रिंसिपल और पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करे।
कर्नाटक के बागलकोट जिले में एक कॉलेज के परिसर में गोल टोपी पहनने के आरोप में एक मुस्लिम छात्र की कथित पिटाई के मामले में प्रिंसिपल, सब इंस्पेक्टर और पांच अन्य सहित सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने स्थानीय अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने रविवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के बागलकोट जिले के तेराडाला पुलिस स्टेशन द्वारा स्थानीय बनहट्टी जेएमएफसी अदालत के निर्देश पर इन सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में कॉलेज के पीड़ित छात्र नवीद हसन साब थरथरी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।
नवीद ने अपनी याचिका में कहा था कि 18 फरवरी को जब वह सरकारी फर्स्ट ग्रेड कॉलेज टेराडाला में टोपी पहनकर आए तो उनका अपमान किया गया और संस्थान में प्रवेश करने से रोका गया। उसने अदालत में कहा कि वह प्रिंसिपल और पुलिस सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करे।
याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत 30 जून को मामले की सुनवाई करेगी। जमाखंडी के डिप्टी एसपी को मामले का जांचकर्ता बनाया गया है। इससे पूर्व प्राचार्य ए.एस. पुजारा ने नवीद और उसके पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी और उन पर मारपीट करने और उसकी ड्यूटी में बाधा डालने का आरोप लगाया था।
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