जहांगीरपुरी हिंसा: आरोपी की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस, 6 जून तक देने होगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और इसे 6 जून को अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन्होंने 27 अप्रैल को आरोपी बाबुद्दीन उर्फ बाबू (43) को गिरफ्तार किया था, जो जुलूस के दौरान हिंसा की साजिश रचने में शामिल था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 27 सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराएं दर्ज की गईं, जिनमें 147, 148, 149, 186, 353, 332, 323, 427, 436, 307 और 120बी शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी, जिसने मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष उसे मुख्य आरोपी अंसार से जोड़ने में विफल रहा है और मामले में उसे फंसाने के लिए एक कहानी गढ़ी गई है।
16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें हुईं थीं, जिसमें आठ पुलिसकर्मियों सहित नौ लोग घायल हो गए थे।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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