आईआरसीटीसी टेंडर मामला: राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत, 19 नवंबर को अगली सुनवाई
आईआरसीटीसी टेंडर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लेकर सुनवाई होनी थी लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके।
आईआरसीटीसी टेंडर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को जमानत दे दी है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अस्वस्थ्य होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। लालू यादव उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्रवाही से जुड़ेंगे।
इससे पहले आरजेडी नेता भोला यादव ने बताया कि वह रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों ने उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए शारीरिक रूप से फिट नहीं बताया है। जेल अधिकारियों ने भी कोर्ट को सूचित कर दिया था कि वे सुनवाई के लिए पेश नहीं हो सकेंगे।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। साथ ही कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य लोगों को बतौर आरोपी समन जारी कर 6 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू और उनकी फैमिली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सुबूत की बात कही थी। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
यह मामला इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) द्वारा रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को देने से जुड़ा है। विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक हैं। इसके बदले में कथित तौर पर लालू को पटना में बेनामी संपत्ति के रूप में तीन एकड़ जमीन मिली। एफआईआर में कहा गया था कि लालू ने निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया।
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