पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को नोटिस जारी
पवन खेड़ा की याचिका मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है।
कांग्रेस के 85वें अधिवेशन के लिए रायपुर जाते समय दिल्ली एयरपोर्ट से असम पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर असम पुलिस और यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है।
आज दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले का जिक्र किया और अंतरिम जमानत की मांग की। इसे मंजूर करते हुए शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जस्टिस एमआर शाह और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने खेड़ा की गिरफ्तारी पर मंगलवार तक रोक लगाते हुए फैसला सुनाया कि उन्हें दिल्ली में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और अंतरिम राहत मंगलवार तक रहेगी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए याचिका सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक, याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से खेड़ा को राहत देने का आग्रह किया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में एक बयान के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कितना भी राजनीतिक भाषण दिया जाए, वह आईपीसी की धारा 153ए को लागू नहीं कर सकते। असम पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया कि खेड़ा ने गलती से बयान नहीं दिया, उन्होंने जानबूझकर पीएम का अपमान किया, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नेता हैं।
भाटी ने अपने तर्कों के समर्थन में खेड़ा का बयान वाला वीडियो भी चलाया। भाटी ने तर्क दिया कि तथ्यात्मक रूप से खेड़ा को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत को प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो देखना होगा और तब यह स्पष्ट होगा कि गलती थी या बयान जानबूझकर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान पीठ ने भाटी से पूछा, आप हमें प्रथम दृष्टया बताएं कि 153ए कैसे बना? भाटी ने कहा कि पूरी प्रेस कांफ्रेंस को देखा जाना चाहिए और यह पीएम के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी है। इस पर सिंघवी ने कहा कि दो राज्यों में तीन प्राथमिकी दर्ज कर यह जानबूझ कर परेशान किया जा रहा है और उनके मुवक्किल पहले ही माफी मांग चुके हैं। इसके बाद पीठ ने खेड़ा की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।
इससे पहले आज कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने रायपुर जा रहे पवन खेड़ा को नाटकीय ढंग से दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि खेड़ा को असम पुलिस के अनुरोध के बाद विमान में सवार होने से रोका गया। खेड़ा को फ्लाइट में चढ़ने से रोके जाने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया।
बाद में असम पुलिस ने बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। असम पुलिस के अधिकारी ने कहा कि खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया गया था और असम पुलिस के अधिकारी स्थानीय अदालत से अनुमति लेने के बाद उन्हें असम लाएंगे। शुक्रवार से शुरू हो रहे पार्टी अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे खेड़ा के साथ पार्टी नेता रणदीप सुरजेवाला और शकील अहमद समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे।
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Published: 23 Feb 2023, 5:14 PM