हैदराबाद: 2007 में हुए बम ब्लास्ट मामलों में 2 आरोपी दोषी करार, 2 बरी, धमाकों में 42 लोगों की हुई थी मौत
हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एनआईए की कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया है।
हैदराबाद में 2007 में हुए दो बम धमाकों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है, जबकि 2 को बरी कर दिया है। दोनों दोषियों के नाम अनीक शफीक सैयद और इस्माइल चौधरी हैं। कोर्ट पांचवें आरोपी की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाएगी।
अभियोजन पक्ष के वकील सुरेश रेड्डी के मुताबिक, इस मामले में दो लोग अब भी फरार है।
सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने 7 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 27 अगस्त का दिन तय किया था, जिसके बाद 4 सितंबर के लिए फैसला टाल दिया गया था। इन धमाकों के पीड़ितों के परिवारवालों ने शनिवार को इसकी 11वीं बरसी मनाई। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। आरोपियों में से कुछ अभी भी फरार हैं।
तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे।
बता दें कि 25 अगस्त 2007 यानी 11 साल पहले हैदराबाद में दो अलग-अलग जगहों पर बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों के बाद हैदराबाद समेत पूरे भारत में हड़कंप मच गया था। इनमें से एक बम धमाका गोकुल चाट में, जबकि दूसरा लुंबिनी पार्क में हुआ था। बम विस्फोट में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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Published: 04 Sep 2018, 12:46 PM