हिजाब विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित, 10 दिन तक हुई सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। साथ ही पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि 10 दिन चली सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने हिजाब विवाद पर फैसला सुनवाई पूरी की और फैसला को सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने कहा कि अब भी जिनको लिखित दलीलें देनी हो दे सकते हैं।

इससे पहले मामले में कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने हिजाब प्रतिबंध विवाद में किसी भी ‘‘धार्मिक पहलू'' को नहीं छुआ है और यह प्रतिबंध केवल कक्षा तक सीमित है। राज्य सरकार ने कहा कि यहां तक कि कक्षा के बाहर स्कूल परिसरों में भी हिजाब पर प्रतिबंध नहीं है।


हिजाब विवाद क्या है?
कर्नाटक में हिजाब विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब उडुपी के एक सरकारी स्कूल में कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर कक्षा में जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसे लेकर देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे।

कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या था फैसला?
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने  छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है।

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