लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली, 15 मार्च को अगली सुनवाई करेगा SC
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में पीड़ित किसान परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने के मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके विरोध में पीड़ित किसान परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। परिवार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। भूषण ने कहा कि मामले को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाना था, लेकिन यह सूची में नहीं था।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा: "इसे मंगलवार को सूचीबद्ध कीजिए।" भूषण ने याचिका पर तत्काल सुनवाई पर जोर देते हुए कहा, "मामले में एक प्रमुख गवाह पर हमला हुआ था।"
सुप्रीम कोर्ट 4 मार्च को किसानों के परिजनों की याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। भूषण ने प्रस्तुत किया था कि मामले के अन्य आरोपी भी मिश्रा को जमानत देने के आदेश का हवाला देते हुए जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
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