हाथरस भगदड़: मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, हादसे के बाद से 'भोले बाबा' फरार

हाथरस भगदड़ मामले में धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराराऊ इलाके में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने ‘मुख्य सेवादार’ और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ थाने में मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्यों को मिटाना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

भगदड़ के बाद से 'भोले बाबा' फरार हैं। पुलिस उन्हें तलाश रही है। मंगलवार को हुई भगदड़ की इस घटना में अब तक 121 लोगों की जान जा चुकी है और 28 लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जरी है। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

भगदड़ के बाद से 'भोले बाबा' फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस मैनपुरी आश्रम पहुंची थी। लेकिन 'भोले बाबा' वहां नहीं मिले। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद भोले बाबा मैनपुरी के बिछवां स्थित अपने राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में पहुंचे थे। शाम तक यूपी पुलिस 'भोले बाबा' की तलाश में उनके मैनपुरी आश्रम पहुंची। आश्रम में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन भोले बाबा आश्रम में नहीं मिले। मैनपुरी के डीएसपी सुनील कुमार सिंह के मुताबिक, परिसर के अंदर बाबा नहीं मिले। वह वहां नहीं हैं।

हाथरस में कल भगदड़ तब मची जब श्रद्धालु भोले बाबा की चरण रज लेने के लिए उनके काफिले के पीछे दौड़ पड़े। सेवादारों ने लोगों को रोकने की कोशिश, इसी दौरान भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते-पड़ते भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

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