हाथरस कांड: ट्रायल को फिलहाल राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से SC का इनकार, हाईकोर्ट की निगरानी में CBI करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केस के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले महीने हुए दलित लड़की से कथित गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के मामले की सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच से जुड़ी हर पहलू की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। इसमें पीड़ित परिवार की सुरक्षा, गवाहों के बयान शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केस के ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ट्रायल को बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने कहा कि हाथरस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यही मांग थी कि कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच हो। हाथरस की बेटी को अब इंसाफ मिलेगा। आज हाथरस की बेटी की और उसके परिवार की जीत हुई है।
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Published: 27 Oct 2020, 1:12 PM