धर्म संसद में भड़काऊ भाषण: दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में यू-टर्न, अब कहा- सामग्री की जांच के बाद दर्ज की गई एफआईआर
धर्म संसद (धार्मिक सभा) में 'भड़काऊ भाषण' के मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के कुछ दिनों बाद, पुलिस ने यू-टर्न लिया और अदालत को बताया कि उसने सामग्री की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की है।
धर्म संसद (धार्मिक सभा) में 'भड़काऊ भाषण' के मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के कुछ दिनों बाद, पुलिस ने यू-टर्न लिया और अदालत को बताया कि उसने सामग्री की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। एक ताजा हलफनामे में, पुलिस ने कहा कि शिकायत में दिए गए सभी लिंक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया गया है और इस संबंध में एक वीडियो यूट्यूब पर पाया गया। हलफनामे में कहा गया है, "सामग्री के सत्यापन के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 295 ए, 298 और 34 के तहत अपराधों के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में 4 मई 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई।"
पुलिस ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। इससे पहले दायर किए गए अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा था, "वीडियो की सामग्री की गहन जांच और मूल्यांकन के बाद, पुलिस को शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार वीडियो में कोई सामग्री नहीं मिली। दिल्ली की घटना के वीडियो क्लिप में, किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बयान नहीं है। लोग अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के उद्देश्य से वहां एकत्रित हुए थे।"
दिल्ली पुलिस ने कहा कि घटना के वीडियो क्लिप में किसी खास वर्ग या समुदाय के खिलाफ कोई बयान देखने में नहीं आया है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है, "इसलिए, जांच के बाद और कथित वीडियो क्लिप के मूल्यांकन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कथित भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह के नफरत भरे शब्दों का खुलासा नहीं किया गया था।"
पुलिस ने कहा, "ऐसे शब्दों का कोई उपयोग नहीं है जिनका अर्थ मुसलमानों के नरसंहार के खुले आह्वान के रूप में या इस तरह की व्याख्या के साथ किया जा सके।"
22 अप्रैल को, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की गई है और यह उचित था कि लोग अपने समुदाय की नैतिकता को बचाने के लिए एकत्र हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वीडियो और अन्य सामग्री की गहन जांच में पाया गया कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई थी।
न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने नोट किया कि पुलिस उपायुक्त द्वारा हलफनामा दायर किया गया था। उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के. एम. नटराज से पूछा, क्या आप इस पॉजिशन को स्वीकार करते हैं। हम समझना चाहते हैं। क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने इसे सत्यापित किया है?
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अभय एस. ओका भी शामिल हैं, ने कहा, "हम यह जानना चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ने इस हलफनामे को दाखिल करने से पहले अन्य पहलुओं की बारीकियों को समझा है या नहीं। क्या उन्होंने केवल एक जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन किया है या अपना दिमाग लगाया है? क्या आप चाहते हैं इसे फिर से देखा जाए?"
जस्टिस खानविलकर ने आगे सवाल किया, "क्या आपका भी यही स्टैंड है। या सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी की जांच रिपोर्ट का पुनरुत्पादन है?"
इसके बाद दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे नटराज ने कहा, हमें (हलफनामे को) फिर से देखना होगा। न्यायमूर्ति खानविलकर ने नटराज से पूछा, "क्या आप पूरे मामले पर फिर से विचार करना चाहते हैं? क्या यह दिल्ली के पुलिस आयुक्त का रुख है?"
नटराज ने कहा कि संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेने के बाद नया हलफनामा दाखिल किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने नोट किया कि एएसजी ने मामले में बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें पिछले साल हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों (धार्मिक सभा या धर्म संसद) के दौरान कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 07 May 2022, 9:09 PM