हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फिर पैरोल पर छोड़ा, इस बार 30 दिन के लिए रिहा हुआ

2002 में अपने मैनेजर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा राम रहीम दो महिलाओं के रेप के लिए भी दोषी ठहराया गया है और 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए भी उसे और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा हुई है।

हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल पर छोड़ा
हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फिर 30 दिन की पैरोल पर छोड़ा
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नवजीवन डेस्क

बीजेपी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने 40 दिन की पैरोल मिलने के पांच महीने से भी कम समय बाद जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को गुरुवार को 30 दिनों की फिर से पैरोल दे दी। पैरोल मिलने के बाद राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरवाना स्थित अपने डेरे पर गया जहां उसने इस साल जनवरी में अपनी पिछली पैरोल बिताई थी।

2002 में अपने मैनेजर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा राम रहीम 2017 में दो महिलाओं के बलात्कार के लिए भी दोषी ठहराया गया है और 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम को दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।


राम रहीम के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में फॉलोअर हैं जो उसे 'भगवान' मानते हैं। उसे पांच बार जेल से पैरोल मिली है, जिसमें बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल भी शामिल है। फैसले को सही ठहराते हुए एक अधिकारी ने कहा कि राम रहीम को जेल मैनुअल के मुताबिक पैरोल दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, डेरा प्रमुख को "खालिस्तान समर्थक" समूहों से खतरे की आशंका को देखते हुए पैरोल के दौरान जेड-प्लस सुरक्षा कवर दी गई है।

जनवरी 2019 में पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए राम रहीम और तीन अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त, 2017 को उसकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई, जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए।

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