स्नैक वीडियो, कैमकार्ड जैसे 43 और मोबाइल ऐप्स पर सरकार ने लगाया बैन, कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए थे खतरा

सरकार ने अब 43 और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत यह फैसला किया है। बताया जा रहा है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते थे।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने मंगलवार को 43 मोबाईएल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। बताया गया कि इन ऐप्स से "देश की संप्रभुता, एकता रक्षा-सुरक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था।" यह फैसला गृह मंत्रालय और आईटी मंत्रालय के साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर की व्यापक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। जिन

इस बार जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उनमें वीवर्क चाइना, अली एक्स्प्रेस, कैमकार्ड और स्नैक वीडियो जैसे ऐप शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 ऐप्स और 2 सितंबर को 118 ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी। ये पाबंदी आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत लगाई गई थी। जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनमें से ज्यादातर चीनी ऐप्स हैं और इस कदम को भारत की डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर देखा गया था।


जिन ऐप्स पर पहले पाबंदी लगाई जा चुकी है उनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, वीचैट और लूडो जैसे ऐप्स शामिल हैं। इन सारे ऐप्स को भी देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए बैन किया गया था।

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