गाजियाबाद में लॉकडाउन नियम 31 मई तक लागू रहेंगे, धारा 144 भी लगाई गई, डीएम ने कोविड और ईद का दिया हवाला
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के डीएम ने यह आदेश जारी किए हैं।
कोरोना वायरस की रोकथान के लिए यूं तो देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन के नियमों को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी अयज शंकर पांडे ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस और ईद के मद्देनेजर गाजियाबाद में 31 मई तक लॉकडाउन नियमों का पालन करना होगा। साथ ही कह गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर या मास्क के आने जाने पर पाबंदी रहेगी और ऐसा न करना दंडनीय अपराध होगा।
आदेश में कहा गया है कि जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोगों का जमा होना प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि गाजियाबाद जिला ऑरेंज जोन में है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं। लेकिन जिले में लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद आज से ही लागू हुई हैं।
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