गार्गी कॉलेज: छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में हाई कोर्ट का केंद्र, CBI, दिल्ली पुलिस को नोटिस, मांगा जवाब
दिल्ली के गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और सीबीआई को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने मामले में 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
गार्गी कॉलेज में हुई छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा है। अदालत ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा है। पिछले हफ्ते दिल्ली में गार्गी कॉलेज में एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान छात्राओं से कथित छेड़छाड़ को लेकर वकील एमएल शर्मा ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है। वकील एमएल शर्मा ने इसी प्रकार की याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए थे।
वकील शर्मा ने याचिका में आग्रह किया है कि गार्गी कॉलेज परिसर के आसपास के कैमरों की जांच हो और सीसीटीवी रिकॉर्डिग को देखा जाए, ताकि आपराधिक साजिश करने वालों की गिरफ्तारी हो सके। उन्होंने दावा किया है कि आपराधिक साजिश के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है।
गौरतलब है कि दिल्ली के गार्गी कॉलेज 6 फरवरी को फेस्ट 'रेवरी' का आयोजन किया गया था इस दौरान शाम करीब साढ़े 6 बजे नशे में धुत पुरुषों के समूह ने कॉलेज के प्रवेश द्वार पर धावा बोल दिया था और अंदर घुस गए थे। छात्राओं ने आरोप लगाया कि 'रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान वहीं गेट के पास तैनात थे, इसके बावजूद पुरुषों का समूह कॉलेज के अंदर घुसे और छात्राओं के साथ छेड़खानी की। खबरो के मुताबिक, एक छात्रा ने कहा था, “वहां सुरक्षा में भारी चूक थी। छात्राओं को गलत तरीके से छुआ गया, छेड़छाड़ की और उन पुरुषों द्वारा हाथापाई भी की गई, जिनकी उम्र 35 साल के आसपास लग रही थी।”
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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