फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का आदेश, हटाया गया PSA 

पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को नजरबंदी खत्म करने का आदेश जारी किया। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को नजरबंदी खत्म करने का आदेश जारी किया। अनुच्छेद-370 हटने के बाद यानी 5 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था। उन्हें अपने घर पर ही नजरबंद किया गया था। करीब 7 महीने बाद सरकार ने उनकी नजरबंदी को खत्म किया है।

फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी खत्म करने का आदेश, हटाया गया PSA 

फारुक अब्दुल्ला को उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अन्य नेताओं के साथ 5 अगस्त को हिरासत में ले लिया गया था। बता दें कि कुछ दिन पहले आठ विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार से मांग की थी कि कश्मीर में हिरासत में रखे गए सभी नेताओं को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हिरासत में रखे गए नेताओं में तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल हैं।


गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला को 5 अगस्त से हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन सरकार ने उनके खिलाफ पिछले साल 15 सितंबर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट का केस दर्ज किया था। इसके बाद उन्हें तीन महीने के लिए नजरबंद कर दिया गया था। तीन महीने की मियाद 15 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, उससे दो दिन पहले यानी 13 दिसंबर को उनकी नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी। अब उनकी नजरबंदी को खत्म करने का फैसला किया गया है।

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Published: 13 Mar 2020, 1:41 PM