मुख्य सचिव मारपीट मामला: केजरीवाल, सिसोदिया और 11 विधायकों को पटियाला कोर्ट का नोटिस, पेश होने का आदेश
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनके 11 विधायकों को आरोपी के तौर पर समन भेजा है। इन सभी लोगों को 25 अक्टूबर को अदालत में पेश होना होगा।
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 13 लोगों को समन जारी किया है। सभी को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
इन विधायकों में अमानतुल्ला खां, प्रकाश जारवाल, नितिन त्यागी, रितुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, परवीन कुमार और दिनेश मोहनिया के नाम शामिल हैं. इन लोगो पर गलत तरीके से बंधक बनाने, सरकारी कर्मचारी को अपना काम करने से रोकना, अपमान करना और अपराध के लिए उकसाने का भी आरोप है।
यह पूरा मामला 19 फरवरी का है जब सीएम आवास पर आधी रात को दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट और बदसलूकी की गई थी। इस मामले में 13 अगस्त को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ 11 अन्य विधायकों के नाम शामिल हैं।
पटियाला हाउस कोर्ट में सील कवर में 1533 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। खबरों के मुताबिक, इस केस में केजरीवाल के तत्कालीन अडवाइजर वीके जैन को मुख्य गवाह बनाया गया है। उनके बयान के मुताबिक, जब अंशु प्रकाश की पिटाई शुरू हुई थी तब उनका चश्मा जमीन पर गिर गया था।
अंशु प्रकाश का आरोप है कि उनके साथ हुए बदसलूकी और हाथापाई के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वहां मौजूद थे। इस घटना के बाद दिल्ली के आईएएएस अधिकारियों ने केजरीवाल सरकार और मंत्रियों से मिलना बंद कर दिया था। जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने कई दिनों तक उपराज्यपाल ऑफिस में धरना दिया था।
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