आईआरसीटीसी मामले में लालू यादव को मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत

आईआरसीटीसी मामले में इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 31 अगस्त को राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

आईआरसीटीसी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की गुरुवार को सुनवाई हुई, इस दौरान लालू यादव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। पिछली सुनवाई में लालू प्रसाद यादव वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था कि वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव को कोर्ट में पेश करे।

इस मामले में 31 अगस्त को कोर्ट ने राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

यह मामला आईआरसीटीसी टेंडर से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशाल का आरोप है कि लालू यादव जब रेलमंत्री थे, तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। आरोप के मुताबिक, इसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर पदों का दुरूपयोग किया था।

लालू यादव का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। चारा घोटाला मामले में साज होने के बाद लालू यादव को रांची के जेल में रखा गया था। इस बीच तबीयत खराब होने के चलते उनका इलाज दिल्ली एम्स और मुंबई में चला। फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है। इससे पहले लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। उनका रक्तचाप नियंत्रित है, कभी-कभी शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन सभी चीजों पर नियंत्रण किया जा रहा है।

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Published: 20 Dec 2018, 11:49 AM