दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली मेट्रो का ऐलान, सरकारी आदेशों का पालन करने वाले ही कर सकेंगे यात्रा
दिल्ली मेट्रो ने ऐलान किया है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद कर्फ्यू वाले समय में सिर्फ उन्हीं लोगों को मेट्रो में सफर की इजाजत होगी जिन्हें सरकारी गाइडलाइंस के तहत नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली में मंगलवार रात से लेकर 30 अप्रैल तक 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आदेश के बाद दिल्ली मेट्रो की तरफ से यात्रियों के लिए एक जरूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली मेट्रो में रात को सफर करने वाले लोगों के प्रवेश पर डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि दिल्ली मेट्रो में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल उन सवारियों को इजाजत दी जाएगी जो सरकारी आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। इस दौरान दिल्ली मेट्रो में तैनात डीएमआरसी या सीआईएसएफ कर्मी व्यक्ति के वैध पहचान पत्र के वेरिफिकेशन के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति देंगे।
डीएमआरसी के मुताबिक, दिल्ली में आज रात से लागू हो रहे नाइट कर्फ्यू को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ये फैसला लिया है। हालंकि इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन के चार प्रमुख स्टेशनों में प्रवेश के लिहाज से मंगलवार दोपहर कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था।
दिल्ली में कोरोना के मंगलवार को 5100 नए मामले सामने आए हैं जबकि 17 की जान चली गई. इसके बाद दिल्ली में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 लाख 85 हजार 62 हो गई है।
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