दिल्ली मेट्रो को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत तो मिली, लेकिन यात्री इस नियम का रखें ध्यान
दिल्ली मेट्रो को 100 प्रतिशत क्षमता पर चलने की अनुमति दी गई हो, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, राजधानी में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों को 26 जुलाई (सोमवार) से 100 प्रतिशत क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब तक सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालन की अनुमति थी। हालांकि, मामलों की संख्या में गिरावट के साथ प्रतिबंधों में ढील दी गई है।
अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि भले ही दिल्ली मेट्रो को 100 प्रतिशत क्षमता पर चलने की अनुमति दी गई हो, लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने का भी निर्णय लिया गया है।
साथ ही अब अंतिम संस्कार में 20 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी तरह विवाह समारोह में भी 50 की जगह 100 लोग शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में स्पा खोलने की भी अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। अब स्पा में वही कर्मचारी काम कर सकेंगे, जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी हैं। साथ ही, स्पा में जाने वाले लोगों को एक फॉर्म भरने को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उनके संक्रमण और कोविड के इतिहास (यदि हो) के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी।
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