दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कहर! अब LG अनिल बैजल हुए संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट
उपराज्यपाल ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए कहा, "मैंने हल्के लक्षणों के बाद कोविड टेस्ट कराया है, जिसमें मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं। शुरूआती लक्षणों के बाद से मैंने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उपराज्यपाल ने स्वयं अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की है। फिलहाल उपराज्यपाल का स्वास्थ सामान्य बना हुआ है। वह अपने सरकारी आवास पर सेल्फ आइसोलेशन में हैं। गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है जिसके मुताबिक दिल्ली में सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा।
उपराज्यपाल ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए कहा, "मैंने हल्के लक्षणों के बाद कोविड टेस्ट कराया है, जिसमें मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूं। शुरूआती लक्षणों के बाद से मैंने खुद को बाकी लोगों से अलग कर लिया है। मैं उन सभी से कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह करूंगा जो बीते दिनों मेरे संपर्क में आए हैं। मैं अपने निवास से दिल्ली के काम और उसकी निगरानी करना जारी रखूंगा।"
इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इस रिपोर्ट के माध्यम से उपराज्यपाल ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर जानकारी देने को कहा है। गौरतलब है देशभर में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाना है।
गौरतलब है कि दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानी जीएनटीसीडी एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सकता।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार को किसी भी शासकीय कार्य से पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी पड़ेगी। लोकसभा में यह विधेयक 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित हुआ था।
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