अरुंधति रॉय के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा केस, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

राजनिवास के अधिकारी ने कहा कि रॉय और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में 'आजादी- एकमात्र रास्ता' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे।

अरुंधति रॉय के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा केस, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
अरुंधति रॉय के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा केस, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक पूर्व प्रोफेसर के खिलाफ वर्ष 2010 में दिल्ली में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में कठोर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। राज निवास के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली की अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रॉय और हुसैन की तरफ से इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस मामले में कश्मीर के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुशील पंडित की शिकायत पर 28 अक्टूबर, 2010 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


राज निवास के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया, “दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मामले में अरुंधति रॉय और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 45 (1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।”

अधिकारी ने कहा कि रॉय और हुसैन ने 21 अक्टूबर 2010 को यहां कॉपरनिकस मार्ग स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में 'आजादी- एकमात्र रास्ता' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। अधिकारी ने कहा, "सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर बात हुई, उनसे कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रचार हुआ।"

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